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अपीलीय अधिकारी खरसिया के द्वारा सूचना के अधिकार का आदेशों का कर रहे अवहेलना :- एवन बंजारा

अपीलीय अधिकारी श्री हिमांशु साहू खरसिया के द्वारा सूचना के अधिकार का आदेशों का अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर निलंबन हेतु मांग ;– एवन बंजारा

सूचना के अधिकार के तहत एवन बंजारा (पत्रकार एवं आर. टी.आई. कार्यकर्ता) के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ेजामपाली से 10 बिंदु में जानकारी चाही गई थी परंतु जन सूचना अधिकारी एवं सचिव के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री हिमांशु साहू खरसिया के समक्ष कुल 10 अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील सुनवाई 28.11.2023 को तिथि कर 11 बजे आहूत किया गया था, सुनवाई में अपीलार्थी एवन बंजारा एवं जन सूचना अधिकारी रामाधार डनसेना उपस्थित रहे परंतु अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित समय अवधि में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया और ना ही अपील आर्थिक हो किसी प्रकार का जानकारी उपलब्ध कराई गई जबकि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3941 जी- 1249 /2010/ 1-रायपुर दिनाक 22.12.2010 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर देनी चाहिए अपवाद रूप अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकते हैं लेकिन आज 6 माह बीत जाने के बाद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री हिमांशु साहू के द्वारा प्रकार का आदेश ना करना लापरवाही का स्पष्ट सबूत है अपने संवैधानिक पदीय कर्तव्य से चूक किया गया है, अपीलीय अधिकारी श्री हिमांशु साहू खरसिया के द्वारा मनमानी करते हुए एवं नियमों को एक तरफ करते हुए अधिनियम का उल्लंघन किए हैं या यह कहें कि अपीलीय अधिकारी श्री हिमांशु साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया के द्वारा अपने अधीनस्थ जन सूचना अधिकारी श्री रामाधार डनसेना के द्वारा किए गए बड़े-बड़े भ्रष्टाचार एवं घोटाले में संलिप्त है जिसके सामने आने के डर से श्री हिमांशु साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया के द्वारा किसी प्रकार का आदेश नहीं किया गया |

Shaif firdousi
Author: Shaif firdousi

KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !

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