
अंबिकापुर- सोशल मीडिया पर कथित रूप से विवादित, भड़काऊ एवं आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के बहुचर्चित मामले में आरोपी आकांक्षा टोप्पो को माननीय न्यायालय ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
क्या है पूरा मामला
आकांक्षा टोप्पो पर आरोप था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी पोस्ट की थी जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया था और आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट में क्या हुआ
मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से जमानत की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मानवीय आधार और न्यायिक विवेचना के तहत आरोपी को जमानत देना उचित समझा।
जमानत की शर्तें
न्यायालय ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25,000-25,000 रुपये के दो सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत स्वीकृत की है। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि-
1. आरोपी जांच में पूर्ण सहयोग करेगी।
2. जांच अधिकारी जब भी बुलाएंगे, उपस्थित होना होगा।
3. सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की विवादित, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करेगी।
4. सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगी।
न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आरोपी को जेल से रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस की जांच और न्यायालय की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। न्यायालय द्वारा जमानत दिया जाना आरोपों से बरी होना नहीं है। यह केवल ट्रायल के दौरान मिली एक कानूनी राहत है। मामले में अंतिम फैसला माननीय न्यायालय के विचारण के बाद ही आएगा।













