
संयुक्त खाते के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी राहत
संयुक्त खाते के किसानों को राहत, लम्बरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन ही पर्याप्त
रूपेश गुप्ता सीतापुर/सरगुजा– खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन के लिए संयुक्त खाताधारक किसानों को शासन ने बड़ी राहत दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 5 अक्टूबर को जारी निर्देश के अनुसार संयुक्त खाते से धान विक्रय के लिए केवल लम्बरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन आवश्यक होगा। सह-खातेदारों को अलग से एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
शासन के इस निर्णय पर भाजपा किसान मोर्चा सरगुजा जिलाध्यक्ष अनिल निराला उरांव ने मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त खातों में कई सह-खातेदार होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग पंजीयन कराने से किसानों को अनावश्यक परेशानी और भागदौड़ करनी पड़ सकती थी। शासन के इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और धान विक्रय की प्रक्रिया सरल होगी।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसान हित में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और धान उपार्जन केंद्रों से शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा किसानों को इसकी स्पष्ट जानकारी देने की अपील की, ताकि धान विक्रय के दौरान किसी किसान को परेशानी न हो।












