Ambikapur फर्जी दस्तावेज के दम पर पाई ‘अनुकंपा नियुक्ति’, जांच के बाद महिला कर्मचारी की सेवा समाप्त!

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति का मामला उजागर, कर्मचारी की सेवा समाप्तअम्बिकापुर

Shaif Firdousi -जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं प्रारंभिक जांच में अनियमितता पाए जाने पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ कर्मचारी श्रीमती झनेश्वरी सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है। विभागीय स्तर पर जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई कलेक्टर जनदर्शन एवं टीएल प्रकरण के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के परीक्षण उपरांत की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित कर्मचारी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों में विसंगतियां हैं। मामले में यह भी शिकायत की गई थी कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की वैधता एवं पात्रता संदिग्ध है। शिकायत प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई।

जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों एवं संबंधित जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक परीक्षण में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां एवं तथ्यात्मक विसंगतियां पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह कृत्य न केवल छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के प्रतिकूल है, अपितु शासकीय सेवा की गरिमा, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक अनुशासन के विरुद्ध गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है। संबंधित कर्मचारी का आचरण प्रथम दृष्टया कपटपूर्ण, भ्रामक तथा शासन को गुमराह करने वाला पाया गया है, जिससे शासकीय कार्यप्रणाली की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।

प्रकरण में संबंधित को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने उपरांत भी उनके द्वारा संतोषजनक एवं तथ्यपरक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध अभिलेखों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि संबंधित कर्मचारी सेवा में बने रहने हेतु पात्र नहीं है तथा उनका सेवा में बने रहना प्रशासनिक दृष्टि से लोकहित एवं विभागीय अनुशासन के प्रतिकूल है।

अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती झनेश्वरी सिंह, भृत्य, पूर्व माध्यमिक शाला सरंगवा, विकासखण्ड-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) की अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जाती है।

SNT News : अम्बिकापुर में सिर्फ एक नहीं, फर्जीवाड़े की पूरी ‘फौज’ है सक्रिय! जल्द उजागर होंगे कई और नाम।”

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