
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश: धान खरीदी अवधि में हड़ताल पर प्रतिबंध
नवा रायपुर, 14 नवंबर 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए धान खरीदी से जुड़े सभी कर्मचारियों पर हड़ताल/कार्य से इंकार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की धान खरीदी अवधि में लोकहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की कार्य बाधा को रोकना अत्यंत आवश्यक है।
इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के तहत:
धान खरीदी से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए—
कार्य से इंकार करना प्रतिबंधित रहेगा
आदेश 15 नवंबर 2025 से तुरंत प्रभाव से लागू
अवधि: 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
लागू क्षेत्र: संपूर्ण राज्य में संचालित खरीफ वर्ष 2025-26 की धान खरीदी व्यवस्था
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से एवं उनके आदेशानुसार गृह विभाग के उप सचिव रामप्रसाद चौहान द्वारा जारी किया गया।










