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दुर्ग : पटवारी सेवा से बर्खास्त

दुर्ग : पटवारी सेवा से बर्खास्त
दुर्ग – कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पटवारी हल्का नंबर 50 तहसील दुर्ग सुश्री इन्द्रा मनोचा को उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा पटवारी पद से बर्खास्त किया है। कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार सुश्री इन्द्रा मनोचा को सुनवाई तथा लिखित अभिकथन अवसर प्रदान किया था। सुश्री इन्द्रा मनोचा द्वारा लिखित अभिकथन पर कलेक्टर द्वारा विधिवत् विचार किया गया। विचारोपरांत आरोप की गंभीरता को देखते हुए सुश्री इन्द्रा मनोचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

Shaif firdousi
Author: Shaif firdousi

KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !

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