
सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला, चार आरोपी हत्या के दोषी
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, 8 अक्टूबर को सजा पर होगा निर्णय, उदय सिंह को वाहन से कुचलने के मामले में कुलदीप साहू को 10 साल का कारावास
*सूरजपुर/:–* जिले के बहुचर्चित डबल मर्डर केस में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इसका फैसला अब 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में होगा।
वहीं प्रधान आरक्षक उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

13 अक्टूबर 2024 की रात हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे सूरजपुर जिले को झकझोर कर रख दिया था। प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की हत्या के बाद जिलेभर में आक्रोश फैल गया था। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे।
इसी घटनाक्रम के दौरान प्रधान आरक्षक उदय सिंह को वाहन से कुचलकर जान से मारने के प्रयास का मामला भी सामने आया था।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सोमवार को अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसले को लेकर बड़ी संख्या में लोग कोर्ट परिसर में मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी।
अदालत की कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को जब कोर्ट से बाहर लाया गया, तो वह कैमरे के सामने मुस्कुराते और पोज देते हुए नजर आया। सामने आए वीडियो में वह कैमरा बनाए जाने की बात कहते हुए भी दिखाई दे रहा है। उसके इस अंदाज को लेकर कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के बीच चर्चा होती रही।
डबल मर्डर मामले में चार आरोपियों के दोषी करार दिए जाने के बाद अब 8 अक्टूबर की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। इसी दिन अदालत दोषियों की सजा के संबंध में फैसला करेगी।












