
सीतापुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला,
हत्यारे युवक ने चोरी का आरोप लगा डंडे से मारपीट की
आरोपी युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
रुपेश गुप्ता सीतापुर / सरगुजा– सीतापुर थाना क्षेत्र के खाल बगीचा में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान मानकी उर्फ संतोषी के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे खाल बगीचा क्षेत्र में महिला के साथ डंडे से मारपीट किए जाने की सूचना सामने आई। इसके बाद महिला को घायल एवं बेहोशी की हालत में कोटवार के घर के पीछे से बरामद कर उपचार के लिए सीतापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतका के पति संतोष कुमार बादय, निवासी वर्तमान पता खाल बगीचा सीतापुर, द्वारा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, वह शंकर रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। इसी दौरान संजय चौहान रेस्टोरेंट पहुंचा और उसकी पत्नी के बेहोश पड़े होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचने पर महिला के दाहिने पैर के घुटने और होंठ पर चोट के निशान बताए गए।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आसपास पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि महिला को संजय चौहान द्वारा बीस हज़ार रुपये घर से चोरी करने का आरोप लगाते हुए डंडे से मारपीट की गई थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।
वहीं, पुलिस रिकॉर्ड में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार आरोपी पक्ष की ओर से यह बात भी कही गई है कि महिला द्वारा संबंधित व्यक्ति से ₹20 हजार लिए गए थे और राशि वापस नहीं किए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके दौरान आक्रोश में डंडे से मारपीट की गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर सीतापुर थाना अपराध क्रमांक 327/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) के तहत मामला कायम किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह द्वारा की जा रही है।
पुलिस द्वारा महिला की मौत के वास्तविक कारणों, मारपीट की परिस्थितियों तथा घटना में आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। मृत्यु का अंतिम कारण पोस्टमार्टम एवं विवेचना के तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होगा।
नोट: यह विवरण प्राथमिकी में दर्ज आरोपों एवं उपलब्ध पुलिस अभिलेख के आधार पर है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही मानी जाएगी।












