
सीतापुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, पुलिस ने धारा 353(2) बीएनएस में दर्ज किया केस
खबर – सीतापुर सीतापुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने धारा 353(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह मामला 23 दिसंबर 2025 का है।
जानकारी के मुताबिक, आकांक्षा टोप्पो द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से एक सम्मानित जनप्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक के विरुद्ध अभद्र, अशोभनीय और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की गई थीं।
पुलिस का कहना है कि उक्त टिप्पणियां न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली भी हैं। आरोप है कि आकांक्षा टोप्पो पत्रकार न होते हुए भी स्वयं को पत्रकार की तरह प्रस्तुत कर कथित रूप से झूठी खबरों का प्रसार कर रही थीं, जिससे सोशल मीडिया के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न हुई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसके अतिरिक्त, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यों हेतु शासकीय भूमि को लेकर सोशल मीडिया पर झूठे आरोप प्रसारित किए जाने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान आज संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी सहित अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीतापुर एसडीओपी भी राजेन्द्र मंडावी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है
Author: SNT NEWS
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