
प्रार्थी नवीन सिंह पिता श्री स्व. गिरधर सिंह उम्र 39 वर्ष सा० खादय निरीक्षक मैनपाट जिला सरगुजा (छ.ग.) का थाना उपस्थित आकर इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा आई डी क्रमांक 392008034 के संचालक विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंद समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खादयान वितरण के दौरान 32 राशन कार्ड धारियों को 01 माह का हीं चावल प्रदाय किया गया परन्तु आनलाईन में 02 माह का चावल जारी किया जा कर शासकीय सम्पति व शासकीय राशि का गबन करना पाया गया है। कि रिपोर्ट पर सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आवेदन पत्र नकल जैल है। प्रति, थाना प्रभारी थाना कमलेश्वरपुर जिला सच्गुजा (छ.ग.) विषय शासकीय उचित मूल्य की दुकान कलजीया दुकान आई डी क्रमांक 392008034 के संचालक / विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव जलसो पन्ना द्वारा खादयान वितरण में गडबडी किये जाने पर संबंधितो के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने बाबत। संदर्भ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 1081/अविअ. /खाप/वाचक-3/2024 सीतापुर दिनांक 15.07.2024 संदर्भित विषयांतर्गत लेख हैं कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा आई डी क्रमांक 392008034 के संचालक/ विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव समिति की उपाध्यक्ष जलसी पन्ना द्वारा माह अप्रैल एव मई 2024 का खादयान वितरण के दौरान कुछ राशन कार्ड धारीयों को दो माह का खादयान आनलाईन जारी करने परन्तु एक माह का खादयान प्रदाय करने संबंधी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर के संज्ञान में आने पर उनके निर्देशानुसार मेरे द्वारा दिनांक 28.04.2024 को जांच किया गया, जिसमें निम्नानुसार तथ्य पायें गये। 01. शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीया का संचालन लगभग 03 वर्षों तक खाद्य सुरक्षा पोषण एंव उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कलजीवा द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.04.2024 तक उक्त दुकान का संचालन किया गया है। 02. जांच समय उपस्थित शिकायतकर्ताओं शिवा कुजुर, सुखदेव मिंज, एंव पंडरू कोरवा का कथन दर्ज किया गया साथ ही 16 अन्य शिकायतकर्ताओं का सामूहिक कथन लिया गया। जिसमें उक्त शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा के विकेट रता बलराम केरकेट्टा द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 के खादयान का वितरण के दौरान 02 माह का खादयान आनलाईन में जारी किया गया परन्तु एक माह का ही खादयान प्रदाय किया गया एवं एक माह के खादयान का गबन कर दिया गया है। विक्रेता श्री बलराम केरकेट्टा द्वारा अपने कथन में स्वतः स्वीकार भी किया गया है। कि उसके द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खादयान का वितरण के दौरान 32 राशन कार्ड चारियों को 01 माह का हीं चावल प्रदाय किया गया परन्तु आनलाईन में 02 माह का चावल जारी किया गया है। 03. जांच में बलराम केरकेट्टा द्वारा समिति की उपाध्यक्ष जलसी पत्रा के साथ मिलकर माह अप्रैल ऐव मई 2024 का खादयान वितरण के समय 01 माह का खादयान राशनकार्ड धारियों को प्रदाय करना ऐप फर्जी तरीके से 02 माह का खादयान आनलाईन में जारी किया जाना पायें जाने पर मेरे द्वारा दिनांक 30.04.2024 को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर को प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी रा. द्वारा उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेश जारी कर बलराम केरकेट्टा एंव जलसी पन्ना द्वारा निधर्धारित समय अवधि में सही मात्रा में खादयान वितरण नहीं किये जाने खादयान का गबन करने एव शासकीय सम्पति व शासकीय राशि के गबन करने के कारण प्रथम सूचना वर्ज करने आदेशित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में मैं श्री बलराम केरकेट्टा एव श्रीमति जलसो
पन्ना के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अतः संबंधितों के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज करने की कष्ट करें। अस्पष्ट हस्ताक्षर नवीन सिंह प्रार्थी नवीन सिंह (खादय निरीक्षक) मैनपाट जिला सरगुजा (छ.ग
Author: Ramjaan Khan









