छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ा: साधारण बस का शुरुआती किराया ₹10, वोल्वो-स्केनिया का ₹3.30 प्रति किमी तय; दिव्यांगों व 80 पार बुजुर्गों को 100% छूट

छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ा: साधारण बस का शुरुआती किराया ₹10, वोल्वो-स्केनिया का ₹3.30 प्रति किमी तय; दिव्यांगों व 80 पार बुजुर्गों को 100% छूट
SNT NEWS  विशेष | नवा रायपुर
छत्तीसगढ़ में सफर करने वाले लाखों बस यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। परिवहन विभाग ने राज्य में चलने वाली प्रक्रम (यात्री) बसों के किराये में बढ़ोतरी करते हुए नई दरों की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है। सरकार ने 11 मार्च 2025 की पुरानी अधिसूचना को अधिक्रमित कर यह नया ढांचा लागू किया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, साधारण बस से लेकर वोल्वो, स्केनिया और मर्सिडीज जैसी लग्जरी बसों तक का किराया संशोधित किया गया है। उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे लेकर कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे और ट्रांसपोर्टरों की निरंतर मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिसे सरकार नॉमिनल (मामूली) वृद्धि बता रही है।
किराये का नया गणित: किस बस में कितना लगेगा ?
बस का प्रकार | पहले 5 किमी का किराया | 5 किमी के बाद (प्रति किमी) |
| साधारण बस सेवा | ₹10.00 | ₹1.75 |
| डीलक्स बस सेवा | ₹12.00 | ₹2.20 |
| डीलक्स शयनयान/अर्ध-शयनयान (नॉन-एसी) | ₹12.00 | ₹2.20 (सीट व स्लीपर) |
| डीलक्स शयनयान/अर्ध-शयनयान (एसी युक्त) | ₹12.00 | ₹3.20 (सीट व स्लीपर) |
| सुपर लग्जरी वातानुकूलित (वोल्वो/स्केनिया/मर्सिडीज) | ₹12.00 | ₹3.30 (सीट व स्लीपर) |
नाइट बस सर्विस: सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच 200 किमी से अधिक दूरी तय करने वाली साधारण रात्रिकालीन बसों में सामान्य किराये से 10% अतिरिक्त राशि देनी होगी।
चिल्लर का झंझट खत्म: किराये की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक होने पर उसे अगला एक रुपया माना जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि छोड़ दी जाएगी।
राहत की खबर: इन 5 श्रेणियों के यात्रियों का सफर पूरी तरह मुफ्त
नए किराये में सरकार ने मानवीय आधार पर रियायतें भी दी हैं। इलाज या अन्य जरूरी काम से सहायक के साथ यात्रा करने पर निम्न वर्गों को किराये में 100% की छूट मिलेगी:
* दृष्टिहीन (नेत्रहीन) व्यक्ति
* मानसिक रूप से अविकसित (मंदबुद्धि) व्यक्ति
* दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजन
* 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक
* एचआईवी एड्स (इम्यून-सप्रेस्ड) पीड़ित मरीज
नक्सल प्रभावितों को 50% की रियायत:
> पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र धारक नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को राज्य के भीतर यात्रा करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
कंडक्टर-मालिकों को चेतावनी:
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी परमिटधारी बस संचालक या परिचालक ने नियमों और रियायतों का उल्लंघन किया, तो मोटर यान अधिनियम की धारा 86 और 34 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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