
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन आज
अम्बिकापुर – छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के द्वारा जिले के प्रत्येक ग्रामों में 20 अगस्त 2023 को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) के तहत ग्राम सभा का गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच एवं सचिव का होगा।
ग्राम सभा में एजेण्डावार पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा , पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, राज्य की समस्म सड़कों पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प, महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों को श्रम विभाग के असंगठित कर्मकार श्रेणी में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में पंजीयन कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चर्चा, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन, ग्राम सभा में ऐसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) तथा शांति एवं न्याय समिति पर चर्चा, ग्राम सभा में पेसा नियम 23 (12) के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामसभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने पर चर्चा, पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अंतर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में चर्चा, पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी के संबंध में चर्चा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा की जाएगी।










