
किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया तो होगी वैधानिक कार्यवाही : डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के सख्त दिशा निर्देश।
:- थाना गांधीनगर अंतर्गत मकान मालिक द्वारा किरायदार की सूचना ना देने एवं वेरिफिकेशन ना कराये जाने पर एवं किरायदारों द्वारा गंभीर घटना कारित करना पाये जाने पर मकान मालिक के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कर, किया गया आरोपी को गिरफ्तार।
:- समाधान ऐप या नागरिक सेवा पोर्टल (CCTNS) के माध्यम से नागरिक करें ऑनलाइन सत्यापन, घर बैठे कुछ ही मिनटों में।
:- किराएदार का डिजिटल पुलिस सत्यापन हुआ बेहद सरल और आसान, ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा भी थानो के उपलब्ध।
:- सरगुजा पुलिस की अपील मकान मालिक अपने किरायदारों का सत्यापन अवश्य कराये, सत्यॉपन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कराई जा सकती है।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा मकान मालिकों को किरायदारों की वेरिफिकेशन के सम्बन्ध में लगातार जानकारी एवं जागरूकता प्रदान की जा रही है एवं सरगुजा पुलिस द्वारा आमनागरिकों से लगातार अपील की जा रही है कि जितना जल्दी संभव हो मकान मालिक अपने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और किरायेदारों की वेरिफिकेशन करवाने में लापरवाही ना बरतें। कई अपराधी किसी अन्य शहर या राज्य में आपराधिक वारदात करके अपनी पहचान छिपा कर शहरों में किरायेदार बनकर रहते हैं। इसके अलावा कई अपराधी मकान किराए पर लेकर शहर में वारदात करने के लिए रेकी करते हैं और मौका मिलते ही घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं। जब मकान मालिक से पुलिस पूछताछ की जाती है तो मकान मालिक के पास किरायेदार का कोई फोटो व मोबाइल नंबर व सही पता नहीं होता हैं। इस प्रकार अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मकान मालिकों को अपने किरायदारो का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सरगुजा पुलिस द्वारा प्रतिदिन मुसाफिरो, किरायदारों एवं संदिग्धो की पहचान हेतु सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
समाधान ऐप के जरिये डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया :-
⏩ छत्तीसगढ़ पुलिस की नई पहल समाधान ऐप (Samadhaan App) और CCTNS पोर्टल (citizen.cgpolice.gov.in) के जरिए अब किरायेदार सत्यापन (Tenant Verification) बेहद आसान और डिजिटल हो गया है।
डिजिटल वेरिफिकेशन कैसे करें :-
:- आवश्यक दस्तावेज (Documents)
मकान मालिकः पते का प्रमाण (वोटर ID/DL) और स्वामित्व के कागजात।
किरायेदार: ID प्रमाण (पैन कार्ड/ वोटर ID), स्थायी पता, पासपोर्ट फोटो, रोजगार विवरण और रेंट एग्रीमेंट।
स्टेप-बाय स्टेप प्रक्रिया :-
1. डाउनलोड व रजिस्ट्रेशन: ‘Samadhaan’ ऐप डाउनलोड करें या पोर्टल पर OTP के जरिए अकाउंट बनाएं।
2. सेवा चयन:Citizen Services’ में जाकर ‘Tenant Verification’ चुनें।
3. विवरण भरें: मकान मालिक, किरायेदार और 2 स्थानीय गवाहों की जानकारी दर्ज करें।
4. अपलोड व सबमिटः दस्तावेज व फोटो अपलोड कर सबमिट करें और पावती (Receipt) सुरक्षित रखें।
⏩ ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें :-
ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मकान मालिक अपने संबंधित थाना में जाकर किरायेदार सत्यापन फॉर्म भरकर आवश्यक जानकारी थाना में उपलब्ध कराएं वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ किरायेदार और मकान मालिक का पहचान प्रमाण पत्र, रेंट एग्रीमेंट और फोटो आदि जरूरी कागजात जमा करने होते हैं। जो बहुत ही आसान एवं तत्काल हो जानी वाली प्रक्रिया है।
किरायदार वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है ? :-
वेरिफिकेशन के क्रम में पुलिस टीम द्वारा किरायदार का डिजिटल क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है और भौतिक सत्यापन भी किया जाता है।
असामाजिक तत्वों को शहर में छिपने अथवा पनाह लेने से रोकता है।
बिना सूचना मकान किराए पर देना कानूनन अपराध है। किसी अवैध गतिविधि पर मकान मालिक को भी उतना ही जिम्मेदार माना जायगा।
आपातकालीन स्थिति या विवाद/अपराध की स्थिति में पुलिस को किरायदारो का रिकॉर्ड मदद करने में सहायक सिद्ध होता है।
थाना गांधीनगर अंतर्गत मकान मालिक के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर, आरोपी हुआ गिरफ्तार। :-
जिला दण्डाधिकारी, जिला सरगुजा द्वारा पूर्व में आदेश जारी कर यह निर्देशित किया गया था कि कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किसी व्यक्ति को किराये पर रखने से पूर्व उसका सत्यापन कराकर एवं निर्धारित जानकारी संबंधित थाना में प्रस्तुत करेगा नही करने की स्थिति में आदेश का उल्लंघन दण्डनीय होगा। थाना स्तर पर की गई जांच से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा सरगंवा गैस गोदाम के पास स्थित अपने मकान में कुछ व्यक्तियों को किराये पर निवास हेतु दिया, किन्तु उनके संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार थाना गांधीनगर अम्बिकापुर में कोई सूचना अथवा किरायेदार सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया।
उक्त किरायेदारों द्वारा घटना दिनांक 13/5/26 के 00/40 बजे रात्रि ग्राम घंघरी गेरवानी नाला पास थाना गांधीनगर क्षेत्र अंतर्गत आर्म्स एक्ट, डकैती की गंभीर घटना कारित किये जिनके विरूध्द थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 274/2026 धारा 126(2),310 (10) BNS एवं 25,27 आर्म्स एक्ट, कायम कर किया गया है। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त *राहुल विश्वकर्मा पिता विजय विश्वकर्मा उम्र 27 वर्ष साकिन भड्डी रोड, बचपन प्ले स्कूल के पास वार्ड क्रमांक 28 थाना कोतवाली अम्बिकापुर जिला सरगुजा* ने विधिपूर्वक जारी आदेश का पालन नहीं किया गया तथा किरायेदारों की सूचना संबंधित जानकारी थाना में नहीं दी गई। इस प्रकार अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा द्वारा जिला दण्डाधिकारी, जिला सरगुजा के वैध आदेश की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होना पाए जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 455/26 धारा 223 बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम जांच विवेचना की जा रही है।
सरगुजा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आपके आसपास अवैध रूप से रह रहे, छिप कर रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों/मुसाफिरो के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर उक्त सूचना को त्वरित रूप से सरगुजा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9479193599 अथवा डायल 112 पर प्रदाय करें, जिससे सूचना की तस्दीकी एवं वैधानिक कार्यवाही पुलिस टीम द्वारा किया जा सके, सूचना देने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस टीम द्वारा पूर्णतः गोपनीय रखी जायगी।













