
ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले मे वाहन चालको कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।
:- दोपहिया वाहन चालको द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं
इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान बजाज पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/14/एम क्यू /7584 के चालक कुलदीप ठाकुर आत्मज कैलाश ठाकुर उम्र 20 वर्ष साकिन खड़धोवा थाना बतौली एवं टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डी पी /7607 के चालक *सुपील नागेश आत्मज धनसाय नागेश उम्र 34 वर्ष साकिन डहौली थाना लुन्ड्रा* का होना बताया जो वाहन चालको का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया एवं नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये, 10000/- के अलग अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक राजू कुजूर, जोगी बड़ा, राजेश खलखो, विकाश एक्का सक्रिय रहे।

Author: SNT NEWS
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