
नाबालिग को वीडियो दिखाने के बहाने बुलाया, समर रेहान व दो साथियों पर केस मारपीट, कपड़े उतरवाने और अश्लील हरकत का आरोप; नपुंसक बनाने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत, पॉक्सो एक्ट में FIR
रुपेश गुप्ता—सीतापुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ मारपीट, अश्लील हरकत और धमकी देने का मामला सामने आया है। किशोर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने समर रेहान पिता तबरेज आलम एराकी और उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
शिकायत के अनुसार, 23 सितंबर की शाम करीब 5:55 बजे समर रेहान ने किशोर को फोन कर बातचीत के लिए बुलाया। इसके बाद उसे कॉलेज के पास वीडियो दिखाने की बात कहकर बुलाया गया। किशोर के वहां पहुंचने पर समर रेहान अपने दो साथियों के साथ मौजूद था। आरोप है कि तीनों ने किशोर को पकड़कर गाली-गलौज और मारपीट की।
कपड़े उतरवाने और गंभीर धमकी का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान किशोर के कपड़े उतरवाए गए और उसके साथ अश्लील हरकत की गई। आरोपियों ने उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाकर नपुंसक बनाने की धमकी दी। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
घटना के बाद डर के कारण किशोर ने परिजनों को तत्काल जानकारी नहीं दी। हालांकि शरीर पर चोट के निशान और दर्द होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद किशोर के पिता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
पॉक्सो एक्ट समेत इन धाराओं में मामला दर्ज
मामले में सीतापुर थाने में एफआईआर क्रमांक 0371 दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 115(2) और 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12 के तहत अपराध दर्ज किया है। एफआईआर 27 सितंबर की रात 9:01 बजे दर्ज हुई है। दस्तावेज में घटना का समय 27 सितंबर शाम 7:30 बजे भी दर्ज है।
मामले की जांच उप निरीक्षक रघुनाथ राम भगत को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।












