
अवैध खनिज परिवहन पर खनिज अमले की कार्रवाई, छह हाईवा-टिप्पर वाहन जब्त
बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन करते पाए गए वाहन धौरपुर थाना की अभिरक्षा में
अम्बिकापुर 17 सितम्बर 2026 SNT NEWS – कलेक्टर जिला सरगुजा के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत दिवस खनिज अमले द्वारा रघुनाथपुर, लुण्ड्रा एवं धौरपुर क्षेत्र में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की गई।
जांच के दौरान छह वाहन बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करते पाए गए। इनमें CG15 EC 2147 हाईवा के चालक ओमप्रकाश एवं वाहन मालिक मनीष अग्रवाल, CG15 EJ 9876 हाईवा के चालक परसू यादव एवं वाहन मालिक राहुल अग्रवाल, CG15 EG 2403 हाईवा के चालक कमलेश एवं वाहन मालिक शैलेश गुप्ता (अतुल कुमार), CG12 5 2301 हाईवा के चालक अघन साय एवं वाहन मालिक विक्की गुप्ता, CG15 EF 5397 टिपर के चालक रिहान खान एवं वाहन मालिक उमाशंकर पैकरा तथा CG15 DP 3005 हाईवा के चालक वकील अंसारी एवं वाहन मालिक पवन सिंह शामिल हैं।
खनिज अमले द्वारा उक्त सभी छह वाहनों के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। वाहनों को अग्रिम आदेश तक थाना धौरपुर की अभिरक्षा में रखा गया है।
इन प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), धारा 21(5) एवं धारा 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के यथा संशोधित नियम 71 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में अधिसूचना दिनांक 22 जून 2026 के माध्यम से व्यापक संशोधन किए गए हैं। यथा संशोधित नियम 71(3) के तहत अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के मामलों में शमन राशि न्यूनतम 25,000 रुपये अथवा 2,000 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रकरणों में खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा।
खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध सतत निगरानी एवं कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। विभाग ने खनिज परिवहन से जुड़े वाहन संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों से वैध अभिवहन पास के साथ ही खनिज परिवहन करने की अपील की है।

Author: Shaif firdousi
KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !











