पशु तस्करी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ़्तार कर भेजा जेल


रुपेश गुप्ता सीतापुर -थाना क्षेत्र के ग्राम बालमपुर में रविवार देर रात कथित पशु तस्करी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मई 2026 की रात लगभग 1:30 बजे एक पीकअप वाहन क्रमांक UP 64 BT 5888 में चार भैंसों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक बांधकर झारखंड ले जाया जा रहा था।
मामले में बांसाझाल निवासी प्रार्थी विजय कुमार यादव की लिखित शिकायत पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 178/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशुधन परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
आरोपियों के रूप में सुरेश कुमार यादव निवासी बालमपुर, नारायण यादव निवासी उच्चडीह रघुनाथपुर, जितेंद्र कुमार निवासी मयोरपुर उत्तरप्रदेश तथा देवनारायण पंडो निवासी बराईटांड सनावल को गिरफ्तार किया गया है।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ग्रामीणों की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कथित रूप से पशुओं से भरे वाहन को रोककर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि भैंसों के पैर और मुंह बांधकर उन्हें वाहन में ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर वाहन एवं पशुओं को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है तथा पुलिस द्वारा पशुओं की खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

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