
अंबिकापुर में अवैध निर्माण पर निगम सख्त, नमनाकला में भवन सीलिंग की तैयारी
सरगुजा। अंबिकापुर शहर में अवैध निर्माण के मामलों को लेकर नगर पालिक निगम अब कड़े रुख में नजर आ रहा है। नमनाकला क्षेत्र स्थित खसरा नंबर 334/4 (रकबा 0.036 हेक्टेयर) पर किरण भजगावली द्वारा कराया गया भवन निर्माण निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं पाया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि सड़क की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उसका उपयोग किया जा रहा है।

नगर पालिक निगम कार्यालय की ओर से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि नमनाकला स्थित उक्त भूमि पर निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण किया गया है। इसके अलावा भवन में अवैध रूप से निवास करते हुए स्वीकृति के विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है।
निगम द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(3) के तहत अतिरिक्त निर्माण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 24 दिसंबर 2025 को भवन में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकालते हुए भवन की सीलिंग तथा अतिरिक्त निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
इस कार्रवाई को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए नगर निगम ने अनुभागीय अधिकारी (एसडीएम) अंबिकापुर को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है।

Author: Shaif firdousi
KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !









