Surguja News Today

Breaking Ambikapur मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी का लाइसेंस किया गया निरस्त

 मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी का लाइसेंस किया गया निरस्त

उवर्रक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी का लाइसेंस किया गया निरस्त

अम्बिकापुर 14 नवम्बर 2025 उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने बताया कि न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के न्यायालयीन विविध प्रकरण अन्तर्गत पारित आदेशानुसार अम्बिकापुर के नवागढ़ में रायगढ़ रोड स्थित मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उवर्रक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-5, खण्ड-28 (1) (ए), खण्ड-35 (1) बी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3(2) (ई), धारा 8 तथा फर्टिलाईजर्स मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 के खण्ड-3 के प्रावधनों के उल्लंघन का दोषी करार किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायालयीन आदेश में टॉप-20 यूरिया क्रेताओं के सत्यापन में माह अप्रैल से जुलाई 2025 तक कुल 95 आधार प्रमाणित यूरिया खरीददारों को मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी  के द्वारा प्रदाय किये गये 4743 बोरी यूरिया में से मात्र 678 बोरी यूरिया ही उक्त 95 आधार प्रमाणित यूरिया खरीददारों के द्वारा क्रय करना सत्यापित हो पाना तथा शेष 4065 बोरी का कालाबाजारी करते हुए अनियमितता किये जाने का उल्लेख है।

उप संचालक कृषि के द्वारा  उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी  प्रोपराईटर श्री सुमित कुमार अग्रवाल आत्मज स्व. विजय अग्रवाल को जारी उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-बी/आर-249 जारी दिनांक-02 मई 2022 तथा उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-ए-49 जारी दिनांक-02 मई 2022 को निरस्त किया गया है।

Shaif firdousi
Author: Shaif firdousi

KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज