Surguja News Today

फर्जी भूमि बिक्री कांड तहसीलदार निलंबित

फर्जी तरीके से की गई भूमि की बिक्री
संलिप्त तहसीलदार निलंबित

अम्बिकापुर 05 मई 2025 बलरामपुर जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम भेस्की में फर्जी तरीके से भूमि बिक्री एवं पहाड़ी कोरवा के मृत्यु के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के द्वारा की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर श्री यशवंत कुमार को निलंबित किया गया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर श्री यशवंत कुमार के द्वारा ग्राम भेस्की निवासी जुबारो की जमीन को क्रेता शिवाराम के मध्य पंजीकृत बिक्रयनामा निष्पादित किया गया।

जबकि भूमि सह-हिस्सेदार की है के कारण पंजीयक द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर विचार-विमर्श किये बिना पंजीयन नहीं किया जा सकता है। चूंकि बिक्रेता पहाड़ी कोरवा विशेष जनजाति समुदाय का व्यक्ति है और कलेक्टर सरगुजा  के आदेश के द्वारा पहाड़ी कोरवा/पण्डो/मझवार तथा मांझी जनजाति की भूमि सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती।

इस प्रकार जुबारो की जमीन को क्रेता एवं अन्य के साथ मिलकर संयुक्त खाते की भूमि को छलपूर्वक एवं धोखाधड़ी कर संगठित अपराध किया गया है। तत्कालिन प्रभारी उप पंजीयक श्री यशवंत कुमार के द्वारा उक्त आदेश का स्पस्ट उल्लंघन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है। इस संबंध में सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा के द्वार तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)  नियम 1966 के नियम 9 (1)(क)(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला सूरजपूर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Shaif firdousi
Author: Shaif firdousi

KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !

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