
एसडीएम धौरपुर ने की कार्यवाही, लापरवाह पटवारी निलंबित
शैफ फिरदौसी चीफ एडिटर
कलेक्टर जनदर्शन में भूमि संबंधित गड़बड़ी का मिला आवेदन, कलेक्टर के निर्देश पर
अम्बिकापुर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम जिवलिया निवासी आवेदक श्री मोहित राम के द्वारा कलेक्टर श्री विलास भोसकर के समक्ष भूमि संबंधी गड़बड़ी की शिकायत की गई। कलेक्टर द्वारा इस मामले में तत्काल जांच करने एसडीएम धौरपुर श्री नीरज कौशिक को निर्देशित किया गया। जिस पर एसडीएम धौरपुर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया है।
जनदर्शन में की थी शिकायत
जनदर्शन में आवेदकगण द्वारा शिकायत की गई थी कि उक्त पटवारी द्वारा छलकपट कर उनकी भूमि का बिक्री हेतु अपनी पत्नि के नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिना पैसे दिये करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक रा०नि०मं० रघुनाथपुर, तहसील- लुण्ड्रा (धौरपुर) के प्रतिवेदन मय पंचनामा अनुसार पटवारी हल्का नंबर 16 डकई में पदस्थ उक्त पटवारी द्वारा कार्यालयीन समय में अक्सर पटवारी कार्यालय में नहीं रहने, ग्रामवासियों के आम समस्याओं के निराकरण में रूचि नहीं लेने, सीमांकन प्रतिवेदन लंबित रखने, साथी राजस्व निरीक्षक से अनर्गल वाद विवाद करने, शासन व उच्च कार्यालय को भेजी जाने वाली जानकारियों को प्रस्तुत करने में अक्सर विलंब करने तथा ग्रामसभा के आयोजन में अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया है।

एसडीएम ने किया निलंबित
पटवारी शिवराम एक्का, हल्का पटवारी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य शासकीय सेवकों के आचरण के विपरीत होते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1),(क),(ख),(ग) एवं नियम तीन (3)(क), (घ),(डं),(च) के सर्वथा विपरीत होने के साथ ही सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत दण्डनीय है। फलस्वरूप एसडीएम धौरपुर ने कार्यवाही करते हुए उक्त पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय, लुण्ड्रा (धौरपुर) नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Author: Shaif firdousi
KTUJM से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की उपाधि प्राप्त !









